जिला उत्तर बस्तर कांकेर
दिनांक: 22 जनवरी 2026:
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं उनके आश्रित ग्रामों में 23 जनवरी से 28 जनवरी 2026 तक ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है।
कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जनपद पंचायत स्तर से पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर समय-सारणी तैयार करते हुए ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक ही तिथि को किसी ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित न की जाए, जिससे सरपंच एवं सचिव सभी ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से उपस्थित रह सकें तथा ग्राम सभा का संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो सके।
सभी जनपद पंचायत सीईओ को ग्राम सभा आयोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के समस्त निर्वाचित पदाधिकारियों—सरपंच एवं पंचों—को ग्राम सभा की जानकारी प्रदान की जाए, जो अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामीणों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि ग्राम सभा की सूचना सार्वजनिक स्थलों एवं सहगोचर स्थानों पर चस्पा की जाए तथा मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को अवगत कराया जाए।
ग्राम सभा की कार्यवाही संपन्न होने के पश्चात लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे “ग्रामसभा निर्णय (GS NIRNAY)” मोबाइल एप में अपलोड किया जाए। साथ ही ग्राम सभा की गतिविधियों एवं निर्णयों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल पर भी अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए।
Author: Khabri Chai
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