
कोण्डागांव, 04 फरवरी 2026।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने की दिशा में कोण्डागांव जिला प्रशासन ने मानवीय और संवेदनशील पहल की है। कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के 5 प्रकरणों में मृतकों के वारिसों को कुल 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता राशि आपदा की कठिन घड़ी में पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी।
जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़ेडोंगर उप तहसील के ग्राम पलना निवासी मोहित की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके माता जानो, पिता बालसिंह, बहनें रमशीला, रितीका, करिश्मा तथा भाई हेमराज को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। इसी तरह फरसगांव तहसील के ग्राम भानपुरी निवासी रोयदासिन कोर्राम की पानी में डूबने से आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके पुत्र सियाराम कोर्राम, राधेकृष्ण कोर्राम और पुत्रियां जयबती व दयाबती को 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
धनोरा तहसील के ग्राम कोनगुड़ निवासी सोमनाथ की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी मेहतरी को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वहीं केशकाल तहसील के ग्राम ध्रवापारा आदनबेड़ा निवासी अंशुराम शोरी की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी रमशीला शोरी को भी 4 लाख रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा बड़ेडोंगर उप तहसील के ग्राम बड़ेडोंगर निवासी चैतराम कड़ियाम की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी लीलावती, पुत्र गजानंद, खगेश्वरी, सुभाषचंद्र और पुत्री दिलेश्वरी को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
कलेक्टर श्रीमती नुपुर राशि पन्ना ने संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि स्वीकृत अनुदान राशि बिना किसी विलंब के संबंधित वारिसों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता मिल सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पात्र हितग्राहियों को शासन के प्रावधानों के अनुसार राहत प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत आपदा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इसका उद्देश्य आपदा से उत्पन्न संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित किसी भी घटना की सूचना समय पर राजस्व विभाग को दें, ताकि नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
Author: Khabri Chai
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