परीक्षाओं के बीच रायपुर में DJ पर सख्ती, 110 डेसिबल शोर पर पुलिस कार्रवाई

छात्रों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रायपुर पुलिस ने बिना अनुमति डीजे संचालन पर सख्त कार्रवाई की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की परीक्षाएं शुरू होने और छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा 20 फरवरी से प्रस्तावित होने के बीच प्रशासन ने शोर प्रदूषण रोकने के लिए विशेष निगरानी शुरू की है। इसी क्रम में रायपुर के गोलबाजार थाना क्षेत्र में बिना वैध अनुमति डीजे बजाने पर पुलिस ने डीजे वाहन और साउंड उपकरण जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार जांच में पाया गया कि धमतरी निवासी डीजे संचालक बिना अनुमति के तेज आवाज में साउंड सिस्टम चला रहा था। मौके पर रिकॉर्ड किए गए शोर का स्तर 95 से 110 डेसिबल के बीच पाया गया, जबकि निर्धारित सीमा 50 डेसिबल है। अधिकारियों का कहना है कि तेज आवाज के कारण क्षेत्र में शांति भंग होने की स्थिति बन रही थी, जिससे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को परेशानी हो सकती थी।

यह कार्रवाई कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई है। प्रशासन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहले ही ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन कई स्थानों पर इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा अवधि को देखते हुए पहले ही डीजे, साउंड सिस्टम और टेंट संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि बिना अनुमति डीजे संचालन नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन सामने आने पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए वाहन जब्त कर कार्रवाई की।

तेज ध्वनि से होने वाले खतरों को लेकर विशेषज्ञ भी चिंता जता चुके हैं। रायपुर के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. राकेश गुप्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के अध्ययन का हवाला देते हुए बताया गया कि 50 डेसिबल से अधिक शोर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। लगातार तेज आवाज से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

प्रदेश में पहले भी तेज डीजे साउंड से जुड़े हादसे सामने आ चुके हैं। बिलासपुर में तेज ध्वनि के कारण मकान का छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत हुई थी, जबकि बलरामपुर में डीजे की तेज आवाज से युवक की मौत और गणेश विसर्जन के दौरान एक किशोर की हार्ट अटैक से जान जाने की घटनाएं भी सामने आई थीं।

पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान छात्रों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति डीजे संचालन या ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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Author: Khabri Chai

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