महासमुंद में अवैध महुआ मदिरा निर्माण और विक्रय पर कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार!

 

 

 

कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशों और जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में, आबकारी विभाग ने मंगलवार को अवैध महुआ मदिरा निर्माण और विक्रय के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। जिला स्तरीय आबकारी टीम ने गश्त के दौरान कई स्थानों पर संघन जांच की और अवैध गतिविधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की।

जांच के दौरान, ग्राम पलसापाली (थाना बलौदा), ग्राम सुखापाली (थाना सरायपाली), और ग्राम पैकिन (थाना सिंघोड़ा) क्षेत्रों में अवैध महुआ शराब की बिक्री एवं निर्माण के 8 गैर-जमानती और 1 जमानती मामले दर्ज किए गए। कुल मिलाकर 140 लीटर महुआ शराब और 3590 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया, जिसका अनुमानित कुल बाजार मूल्य लगभग 2,07,500 रुपये है।

इस कार्रवाई में अनिल निराला, विजय रत्नाकर और खगेश्वर रत्नाकर नामक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) और 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन्हें न्यायालय में रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा गया।

आबकारी विभाग की टीम में प्रमुख योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में आबकारी उपनिरीक्षक मिर्जा जफर बेग, श्री हृदय कुमार तिरपुडे, नीरज कुमार साहू, शिवशंकर नेताम, अनिल कुमार झरिया, और आबकारी आरक्षक देवेश मांझी, प्रधान आरक्षक संजय मरकाम सहित वृत्त सरायपाली, बसना, सांकरा, महासमुंद शहर/ग्रामीण के स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

इस बड़ी कार्रवाई के बाद, जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती से अंकुश लगाने के अपने अभियान को और तेज करने का संकल्प लिया है। कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने संबंधित अधिकारियों को अवैध मदिरा के निर्माण और विक्रय को रोकने के लिए और भी कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

आगे की योजना:
आबकारी विभाग ने इस अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों के तहत और अधिक सख्त निगरानी रखने की योजना बनाई है। विभाग के अधिकारी अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ लगातार गश्त करेंगे और संदिग्ध क्षेत्रों में नियमित रूप से छापेमारी की जाएगी।

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Author: Khabri Chai

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