
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर कड़ा संदेश माना जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी स्थानीय क्षेत्र में पाव भाजी की दुकान में कार्यरत था। उसने बच्ची को आइसक्रीम दिलाने के बहाने अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता की मां ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, चिकित्सकीय रिपोर्ट तथा गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। विशेष पॉक्सो अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को नियमानुसार सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिगों के विरुद्ध इस प्रकार के अपराध अत्यंत गंभीर हैं और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है। स्थानीय लोगों ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे पीड़िता को न्याय मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। पुलिस प्रशासन ने भी महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही।
Author: Khabri Chai
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