राज्य सरकार का आदेश खारिज: हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार की नियुक्ति रद्द की

बिलासपुर, 13 मार्च। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर की गई नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति का अधिकार राज्य फार्मेसी काउंसिल के पास है और काउंसिल के प्रस्ताव के बिना की गई नियुक्ति को वैधानिक नहीं माना जा सकता।

यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. पी. साहू की एकलपीठ ने दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि किसी कार्य को करने की प्रक्रिया कानून में निर्धारित है, तो उस कार्य को उसी प्रक्रिया के अनुसार करना अनिवार्य होता है। इसके विपरीत जाकर जारी किया गया आदेश वैध नहीं माना जा सकता।

मामला रायपुर निवासी डॉ. राकेश गुप्ता द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर 14 मार्च 2024 को की गई नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि अश्वनी गुर्देकर को रजिस्ट्रार पद पर नियुक्त किया गया, जो निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं है। इसलिए इस नियुक्ति को निरस्त किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि जिस आदेश के आधार पर रजिस्ट्रार का प्रभार सौंपा गया था, उसके लिए काउंसिल की ओर से कोई प्रस्ताव या आधिकारिक निर्णय दर्ज नहीं था। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा सीधे आदेश जारी करना विधिक प्रक्रिया के विपरीत पाया गया।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 26 के अनुसार रजिस्ट्रार की नियुक्ति का अधिकार राज्य फार्मेसी काउंसिल को प्राप्त है। राज्य सरकार की भूमिका केवल पूर्व स्वीकृति देने तक सीमित होती है। इसलिए काउंसिल की अनुशंसा के बिना की गई नियुक्ति को वैध नहीं माना जा सकता।

हालांकि न्यायालय ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को यह छूट भी दी है कि वे फार्मेसी अधिनियम 1948 तथा वर्ष 1978 के नियमों के तहत नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि यदि निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो रजिस्ट्रार पद के लिए नई नियुक्ति की जा सकती है।

इस निर्णय के बाद अब राज्य फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार पद पर नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

Khabri Chai
Author: Khabri Chai

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