रायपुर में कुख्यात आरोपी रोहित तोमर पर पुलिस का शिकंजा

रायपुर पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को एक बार फिर गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 2019 के एक पुराने आपराधिक मामले में अदालत से जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर की गई। पुलिस ने आरोपी को शनिवार को पकड़कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था, हालांकि बाद में सोमवार को उसे जमानत मिल गई।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 327, 384 और 506 सहित कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है। इन मामलों में मारपीट, जबरन वसूली, जान से मारने की धमकी और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बनी हुई थी।

कोतवाली थाना पुलिस को अदालत से स्थायी गिरफ्तारी वारंट मिलने के बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी गई थी। लगातार निगरानी और सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी को जमानत मिल गई।

इस बीच, एक अन्य मामले में आरोपी को राहत भी मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलीबांधा थाना में दर्ज मारपीट के एक केस में उसकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा रखी है। जानकारी के अनुसार, इस मामले में आरोपी करीब छह महीने तक फरार रहने के बाद अदालत से आदेश लेकर रायपुर लौटा था, जिसके चलते उस केस में पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। हालांकि कोतवाली थाने में दर्ज प्रकरण में वह वांछित था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रोहित तोमर के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उस पर पूर्व में भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। इससे पहले हाईपर क्लब गोलीकांड प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और उस दौरान उसका पैदल जुलूस भी निकाला गया था। इसके बाद वर्ष 2025 में भी मारपीट के एक मामले में वह फिर से विवादों में आया और लंबे समय तक पुलिस से बचता रहा।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराध पर नियंत्रण और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

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Author: Khabri Chai

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