Khabri Chai Desk : मामला छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से सामने आया है, जहां सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी फेज़-2 में प्रार्थना सभा की आड़ में कथित तौर पर धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि एक कथित अवैध चर्च में 20 से 25 महिलाओं और बुजुर्गों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की जा रही थी।
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स्थानीय लोगों को जब इस गतिविधि की जानकारी मिली, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षिका अरुंधति साहू और उनके बेटे साकेत साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने, अपमान करने या अपमान करने के प्रयास को आपराधिक कृत्य मानती है।
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उक्त कथित चर्च में लंबे समय से यह गतिविधियाँ चल रही थीं, और लोगों को लालच या भय दिखाकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह भी देख रही है कि इस कथित धर्मांतरण में और कौन-कौन शामिल हो सकता है।फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो अन्य धाराओं में भी केस को बढ़ाया जा सकता है। मामला संवेदनशील होने के कारण प्रशासन पूरी सतर्कता से जांच कर रहा है।
