पाटन चुनाव याचिका: भूपेश बघेल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें? हाई कोर्ट में विजय बघेल का बयान दर्ज, 17 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपेश बघेल से जुड़े चुनावी विवाद में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। पाटन विधानसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान दुर्ग लोकसभा सांसद और याचिकाकर्ता विजय बघेल ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने उनसे करीब एक घंटे तक प्रतिपरीक्षण किया। हालांकि, सवाल-जवाब की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

क्या भूपेश बघेल की विधायकी होगी रद्द? विजय बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने  सुरक्षित रखा फैसला

हाई कोर्ट में विजय बघेल से हुई जिरह

जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान विजय बघेल ने चुनाव याचिका से संबंधित तथ्यों पर अपना पक्ष रखा। इसके बाद भूपेश बघेल के अधिवक्ताओं ने उनसे कई सवाल किए और प्रतिपरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की।

करीब एक घंटे तक चली इस कार्यवाही में पूरी जिरह नहीं हो सकी। अदालत ने शेष प्रतिपरीक्षण अगली सुनवाई में जारी रखने का निर्देश दिया है।

क्या है भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने का मामला?

दरअसल, दुर्ग सांसद विजय बघेल ने वर्ष 2024 में पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान से पहले चुनाव प्रचार बंद होने की निर्धारित अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने समर्थकों के साथ पाटन क्षेत्र में रैली और रोड शो किया था। इस दौरान चुनावी नारे लगाने और मतदाताओं से वोट मांगने का भी आरोप लगाया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के उल्लंघन का आरोप

विजय बघेल ने अपनी याचिका में कथित रैली और रोड शो को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन बताया है। इस आधार पर उन्होंने भूपेश बघेल का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है।

याचिकाकर्ता की ओर से कथित रैली और रोड शो से संबंधित वीडियो को भी अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है। हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक जांच के अधीन हैं। अदालत ने इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। अगली सुनवाई में विजय बघेल का प्रतिपरीक्षण आगे जारी रहेगा।

फिलहाल अदालत में साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में आने वाली सुनवाई इस चुनाव याचिका के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। अंतिम निर्णय आने तक भूपेश बघेल के निर्वाचन को लेकर याचिका में लगाए गए आरोप केवल आरोप ही हैं।

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Author: Khabri Chai

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