Khabri Chai Desk : जिले में मानसून की सक्रियता को देखते हुए अब बोर कराने पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है। कलेक्टर ने 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम को शिथिल करने के आदेश जारी किए हैं।
इससे पूर्व, ग्रीष्मकाल के दौरान जिले में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल से जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसके तहत बोर कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।अब मानसून की बारिश शुरू होने से जल स्त्रोतों में सुधार होने के कारण यह प्रतिबंध समाप्त किया गया है।
