बचपन पर हमला, अदालत से इंसाफ – दरिंदे को 20 साल की जेल

Khabri Chai Desk : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले एक शर्मनाक मामला सामने आया है एक कबाड़ी वाले ने 5 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती डरा धमकाकर रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। आरोपी केवड़ाबाड़ी बस सैंड में बच्ची को कबाड़ बीनने के बहाने ले कर गया था। सुनसान जगह देख कर उसने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्ची को जबलपुर ले कर गया था वह उसने लगातार 3 दिन तक बच्ची के साथ रेप किया और डरा धमकाकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपी को पुलिस ने पोस्को कोर्ट भेजा जहां उसे 20 साल की कठोर सजा सुनाई गयी । बच्ची को अभी पुलिस ने बरामद कर लिया है। 
दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय में सुनाई 20 साल की कठोर सजा

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घटना 11 अगस्त 2023 की है। जहां घरेलु विवादों को चलते माँ ने अपने 10 साल के बी और 5 साल की बेटी को लेकर केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड के यात्री प्रतीक्षालय में रहती थी। और पास के ही होटल में काम करती थी। आरोपी कैलाश राजपूत वही जशपुर में रहता था और कबाड़ उठाने का काम करता था और वही के यात्री प्रतीक्षालय में रहता था। घटना के दिन माँ की तबियत ख़राब थी, वह सो रही थी, दोनों बच्चे खेल रहे थे। इसी शाम को 4 बजे बच्चा अपनी माँ को बताता है की आरोपी कैलाश राजपूत बच्ची को अपने साथ कही ले कर गया हुआ है जिसके बाद आसपास खोजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नही चला। जिसके बाद मां ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 368 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया। 15 अगस्त 2023 को पीड़िता को जबलपुर के सेवा भारती मातृछाया से बरामद कर रायगढ़ लाया गया और आरोपी को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि आरोपी कैलाश राजपूत कबाड़ बिनने के लिए अपने साथ ले गया था। जहां रेलवे स्टेशन में रखा और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश करता रहा। पीड़िता के चिल्लाने पर उसके साथ मारपीट करते हुए मारकर फेंकने की भी धमकी देता रहा। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी कैलाश राजपूत पर POCSO एक्ट सहित IPC की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। कोर्ट ने उसे सभी आरोपों में दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और ₹8000 जुर्माने की सजा सुनाई। विवेचना और पैरवी प्रभावशाली रही।
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Author: Khabri Chai

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