Khabri Chai Desk : मुंगेली में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा असामाजिक तत्वों मादक पदार्थ बिक्री व तस्करी और गौवंश तस्करी करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को कड़ी कार्यवाही करने निर्देश दिया गया है। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली नवनीत कौर छाबडा एवं उप पुलिस अधीक्षक जरहागांव सालिकराम धृतलहरे के पर्यवेक्षण में जरहागांव पुलिस द्वारा 19 नग मवेशी को सकुशल बरामद कर आरोपियों के विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया।
मुखबीर से सूचना मिला कि मोतिमपुर की ओर से एक माजदा ट्रक आईचर कम्पनी का क्रमांक सीजी-04 एनयू-1900 से मवेशी भरकर बूचड़खाना ले जा रहे है कि सूचना पर कि सूचना तस्दीक पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ घेराबंदी कर ग्राम सेमरचुवा के पास घेराबंदी करने पर ट्रक ड्रायवर ने ट्रक को छोड़कर भाग गये, ट्रक वाहन को चेक करने पर वाहन में 09 नग भैंस व 10 नग भैसा कुल 19 नग मवेशी भरा हुआ था।
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जिसे पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर आरोपी ट्रक ड्रायवर, वाहन एवं क्षेत्र में गौवंशों के तस्करी करने वाले संदेहियों के संबंध में पता तलाश करने पर आरोपीगण 1.संजय टंडन, 2.राजेश टंडन उर्फ पिंटू, 3.बलम उर्फ परमेश्वर 4.दशरूराम उर्फ बुचई को हिरासत में लेकर तथ्यात्मक पूछताछ करने पर मवेशी तस्करी करना स्वीकार किये जाने पर आरोपियों से ट्रक वाहन कीमती 15,00,000 रूपये एवं मवेशियों 95,000 रूपये कुल 15,95,000 रूपये को जप्त कर आरोपीगण 1.संजय टंडन पिता गेंदूराम टण्डन उम्र 40 वर्ष निवासी तरकीडीह थाना जरहागांव जिला मुंगेली, 2.राजेश टंडन उर्फ पिंटू पिता बेदूराम रात्रे उम्र 32 वर्ष निवासी लिम्ही थाना तखतपुर जिला बिलासपुर, 3.बलम उर्फ परमेश्वर पिता बिलाराम टंडन उम्र 26 वर्ष, 4.दशरूराम उर्फ बुचई पिता भगउराम बघेल उम्र 45 वर्ष दोनो निवासी महुवाभाठा थाना जरहागांव जिला मुंगेली के विरूद्ध थाना जरहागांव में अपराध क्रमांक 118/2025 धारा 11(1)(घ), 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 पंजीबद्ध कर विधिवत् गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।
