MBBS परीक्षा में नकल के 3 मामले: दो RIMS छात्राओं समेत तीन पर कार्रवाई, विश्वविद्यालय ने पेपर किए निरस्त

रायपुर। पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय की MBBS प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुचित साधन के इस्तेमाल के तीन मामले सामने आए हैं। परीक्षा के दौरान अनुचित साधन पाए जाने के बाद विश्वविद्यालय की अनुचित साधन निवारण समिति ने तीनों मामलों की जांच और सुनवाई की। इसके बाद नियमों के तहत संबंधित छात्राओं के खिलाफ अलग-अलग कार्रवाई की गई है।

RIMS की दो छात्राओं पर कार्रवाई

विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार, तीन मामलों में से दो छात्राएं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) से संबंधित हैं।

RIMS की छात्रा रोमा मिंज के मामले में Regulation-10 के तहत संबंधित विषय की पूरी परीक्षा निरस्त करने का दंड निर्धारित किया गया है।

वहीं RIMS की दूसरी छात्रा खुशी सिंह के मामले में Regulation-10 के बिंदु-4 के तहत संबंधित दिन का प्रश्नपत्र निरस्त किया गया है।

दुर्ग की छात्रा का पेपर भी निरस्त

तीसरा मामला दुर्ग स्थित अभिषेक आई.पी. मिश्रा मेडिकल साइंस कॉलेज की छात्रा खुशी से संबंधित है। विश्वविद्यालय की समिति की जांच और सुनवाई के बाद उनके मामले में भी Regulation-10 के बिंदु-4 के तहत संबंधित दिन का प्रश्नपत्र निरस्त करने की कार्रवाई की गई है।

परीक्षा के दौरान मिले थे अनुचित साधन

विश्वविद्यालय के अनुसार, परीक्षा के दौरान तीनों छात्राओं के पास अनुचित साधन पाए गए थे। इसके बाद संबंधित मामलों की रिपोर्ट तैयार कर उन्हें अनुचित साधन निवारण समिति के समक्ष रखा गया।

समिति ने प्रत्येक प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों और संबंधित छात्राओं की सुनवाई के बाद नियमों के अनुसार दंड निर्धारित किया।

अलग-अलग केंद्रों पर हुई थी परीक्षा

रायपुर की दोनों छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र आयुष विश्वविद्यालय के महामारी विज्ञान भवन में बनाया गया था। वहीं दुर्ग की छात्रा की परीक्षा शासकीय नर्सिंग कॉलेज, दुर्ग में आयोजित हुई थी।

एक मामले में पूरी परीक्षा, दो में संबंधित पेपर निरस्त

विश्वविद्यालय की कार्रवाई के अनुसार तीनों मामलों में एक जैसी सजा नहीं दी गई। रोमा मिंज की संबंधित विषय की पूरी परीक्षा निरस्त की गई, जबकि खुशी सिंह और दुर्ग की छात्रा खुशी के मामले में संबंधित दिन का प्रश्नपत्र निरस्त किया गया।

विश्वविद्यालय की अनुचित साधन निवारण समिति द्वारा सुनवाई और जांच पूरी होने के बाद यह कार्रवाई नियमों के तहत तय की गई है।

Khabri Chai
Author: Khabri Chai

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