Khabri Chai Desk : जनहित को ध्यान में रखते हुए श्रम न्यायालय रायपुर ने अदाणी पावर लिमिटेड से जुड़े औद्योगिक विवाद मामले में अहम आदेश पारित किया है। न्यायालय ने श्रमिक संघ द्वारा 8 दिसंबर 2025 से शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल को छह माह तक या अगले आदेश तक स्थगित करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि में श्रमिक संघ ने 9 मार्च 2025 को 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा था। सुलह प्रक्रिया विफल रहने के बाद 5 दिसंबर 2025 को यह औद्योगिक विवाद न्यायालय में संदर्भित किया गया। इसके बावजूद श्रमिक संघ ने 8 दिसंबर से हड़ताल शुरू कर दी, जिससे विद्युत उत्पादन और आपूर्ति बाधित होने की आशंका जताई गई।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अदाणी पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन एवं वितरण जैसी आवश्यक सेवा से जुड़ी कंपनी है, जो छत्तीसगढ़ के साथ-साथ गुजरात और केरल को भी बिजली आपूर्ति करती है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत न्यायालय में मामला लंबित रहने की स्थिति में हड़ताल पर प्रतिबंध का प्रावधान है। न्यायालय ने माना कि हड़ताल जारी रहने से व्यापक जनहित प्रभावित हो सकता है।
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अंतरिम आदेश के तहत श्रमिक संघ को छह माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल, कार्य बहिष्कार या अवरोध से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दोनों पक्षों को विवाद के शीघ्र समाधान में सहयोग करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।
अदाणी पावर लिमिटेड ने कहा कि वह न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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Author: Khabri Chai
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