Khabri Chai Desk : दुर्ग रेलवे स्टेशन में नारायणपुर की तीन आदिवासी लड़कियों के साथ बदसलूकी मामले में राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। यह कार्रवाई तीनों पीड़िताओं की शिकायतों के आधार पर की गई है। साथ ही, आयोग ने डीआरएम (रेलवे) और दुर्ग के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की है।

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सुनवाई के दौरान आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि तीनों पीड़ित आदिवासी लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बजरंग दल के तीन कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट, गाली-गलौच, छेड़छाड़ और जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग किया। शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़िताएं राज्य महिला आयोग पहुंचीं।
लगातार तीन सुनवाईयों के बावजूद आरोपी आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए। एसपी दुर्ग पर भी कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगा है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जीआरपी थाना राज्य पुलिस के अधीन है, न कि डीआरएम के। इसके अलावा, आयोग ने तीनों मामलों में भरण-पोषण का आदेश देते हुए दो पीड़िताओं को ₹15,000 और एक को ₹5,000 मासिक सहायता देने का निर्देश दिया है।
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