छत्तीसगढ़ में एचआईवी मरीजों की गोपनीयता के लिए नई गाइडलाइन लागू

Khabri Chai Desk : छत्तीसगढ़ सरकार ने अस्पतालों में एचआईवी संक्रमित मरीजों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत एचआईवी पॉजिटिव मरीज की जानकारी केवल इलाज करने वाले डॉक्टर और निर्धारित नियंत्रण अधिकारी तक ही सीमित रहेगी। मरीज से संबंधित किसी भी फाइल, रजिस्टर या कंप्यूटर रिकॉर्ड पर अब कोई विशेष निशान या पहचान संबंधी चिह्न नहीं लगाया जाएगा, ताकि उनकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे।
भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) की 2018 की अधिसूचना के अनुसार, एचआईवी और एड्स से ग्रसित व्यक्तियों की पहचान, चिकित्सीय जानकारी और व्यक्तिगत विवरण पूरी तरह गोपनीय रखना अनिवार्य है। इसी निर्देश का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी और सिविल अस्पतालों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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ऑपरेशन, सर्जरी या डिलीवरी की स्थिति में इलाज करने वाली टीम को केवल उपचार हेतु जरूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन मरीज की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। मरीज से संबंधित सभी दस्तावेज सुरक्षित स्थान पर रखे जाएंगे और केवल अधिकृत अधिकारी की अनुमति से उपलब्ध होंगे। गोपनीयता का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को यूनिवर्सल प्रिकॉशन अपनाने, डिस्पोजेबल दस्ताने, मास्क, गॉगल्स के उपयोग और सुई-ब्लेड को दोबारा उपयोग न करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Author: Khabri Chai

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