Khabri Chai Desk : रायपुर राजधानी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अब रायपुर पुलिस तुरंत ई-चालान जारी कर रही है, जो वाहन मालिकों को SMS और व्हाट्सएप के जरिए भेजा जा रहा है। चालान मिलने के बाद 7 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करना अनिवार्य है। यदि जुर्माना 80 दिनों तक नहीं भरा जाता, तो मामला ऑटोमेटिक कोर्ट में चला जाता है। इसके बाद भी भुगतान न होने पर संबंधित व्यक्ति को कोर्ट से समन भेजा जा रहा है।
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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रायपुर का चालान सिस्टम अब पूरी तरह हाइटेक हो गया है। जुर्माने की राशि कैश में नहीं, बल्कि ऑनलाइन, यूपीआई या कार्ड से ली जाती है और डिजिटल रसीद दी जाती है। ई-चालान सिस्टम कोर्ट और आरटीओ से लिंक है, जिससे कार्रवाई स्वतः होती है।
हाल ही में कुछ वाहन चालकों को हाईकोर्ट के नाम से फर्जी मैसेज आने की शिकायतें भी मिली हैं, जिनमें जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह तकनीकी त्रुटि है और ऐसे मैसेज वास्तविक हाईकोर्ट से नहीं हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध मैसेज पर भुगतान न करें, बल्कि ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ से संपर्क कर सत्यापन करें।
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Author: Khabri Chai
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