इनोवा एअरबैग नहीं खुला तो टोयोटा उपभोक्ता को देगी 61 लाख का जुर्माना

Khabri Chai Desk : छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को इनोवा कार में दुर्घटना के दौरान एअर बैग नहीं खुलने के मामले में उपभोक्ता को 61 लाख 36 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने इसे वाहन में विनिर्माण दोष मानते हुए कंपनी की अपील खारिज कर दी है।
यह मामला कोरबा के सीतामढ़ी निवासी व्यापारी अमित अग्रवाल से जुड़ा है। 23 अप्रैल 2023 को वह रायपुर से कोरबा लौट रहे थे, तभी ग्राम तरदा के पास सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में उनकी इनोवा कार अनियंत्रित होकर पलट गई और पेड़ से टकरा गई। इस भीषण दुर्घटना में अमित अग्रवाल को गंभीर चोटें आईं और उन्हें रायपुर व हैदराबाद में इलाज कराना पड़ा। उपचार पर लगभग 36.83 लाख रुपये का खर्च आया।

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दुर्घटना के समय कार के किसी भी एअर बैग के न खुलने पर अमित के भाई और वाहन स्वामी सुमित अग्रवाल ने उपभोक्ता आयोग कोरबा में शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी की अनुपस्थिति में जिला आयोग ने एकपक्षीय आदेश देते हुए इलाज खर्च के साथ नया वाहन या समतुल्य राशि देने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग, बिलासपुर में अपील की।
राज्य आयोग ने सर्वेयर रिपोर्ट, वाहन की क्षति और घायल को आई गंभीर चोटों को आधार बनाते हुए माना कि इतनी गंभीर दुर्घटना में एअर बैग का न खुलना स्पष्ट रूप से विनिर्माण दोष को दर्शाता है। आयोग ने कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए कुल 61 लाख 36 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

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Author: Khabri Chai

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