
रायपुर। राजधानी रायपुर में 8 नवंबर 2026, रविवार को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रतिबंध नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में लागू रहेगा। इसके तहत सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रखनी होंगी।
दुकानों की निगरानी करेंगे निगम के अधिकारी
नगर निगम ने प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का निरीक्षण करेंगे। इसके लिए लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि आदेश का उल्लंघन न हो।
होटलों और रेस्टोरेंट में भी नहीं बिकेगा मांस-मटन
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध का दायरा होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों तक भी रखा गया है। यानी 8 नवंबर को होटल या रेस्टोरेंट में भी मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
यदि कोई होटल, रेस्टोरेंट या अन्य प्रतिष्ठान प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन बेचते हुए पाया जाता है, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन करने वालों पर रहेगी सख्ती
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि महावीर निर्वाण दिवस पर जारी प्रतिबंध का पालन सभी संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को करना होगा। ऐसे में रविवार को रायपुर में मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी और होटल-रेस्टोरेंट में भी इसकी बिक्री पर रोक लागू रहेगी।
इमेज आइडिया: रायपुर के बंद मांस-मटन मार्केट की प्रतीकात्मक तस्वीर, दुकानों के शटर बंद हों और सामने नगर निगम का निरीक्षण करते अधिकारी दिखाई दें। बिना टेक्स्ट और लोगो के।
Author: Khabri Chai
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