CG News: SIR में कटे नाम जोड़ने का मौका! छत्तीसगढ़ में शुरू हुई मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची से छूटे या हटाए गए पात्र नागरिकों के नाम दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत चल रही इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। वहीं, पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं और समाज के ऐसे वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनके नाम किसी कारण से मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं।

SIR ends, 65,000 suspicious voters found again; 2.1 million in the state

पुरानी और मौजूदा मतदाता सूची का होगा मिलान

अभियान के तहत वर्तमान मतदाता सूची का पुरानी प्री-SIR सूची से मिलान किया जा रहा है। यदि किसी नागरिक का नाम पिछली सूची में दर्ज था, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं मिल रहा है, तो संबंधित BLO उसकी स्थिति का सत्यापन करेंगे।

पात्रता की पुष्टि होने पर नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अभियान में प्रत्येक BLO को प्रति सप्ताह 20 से 25 चिह्नित मतदाताओं के सत्यापन का लक्ष्य दिए जाने की जानकारी दी गई है।

हालांकि, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए संबंधित नागरिक की पात्रता और आवेदन का सत्यापन आवश्यक होगा। केवल पुरानी सूची में नाम होना अपने आप में नाम दोबारा दर्ज होने की गारंटी नहीं है।

युवाओं, मजदूरों और बेघर नागरिकों पर विशेष ध्यान

निर्वाचन आयोग की इस पहल में उन नागरिकों तक पहुंचने पर जोर दिया जा रहा है, जो सामान्य परिस्थितियों में पंजीकरण प्रक्रिया से छूट सकते हैं। इनमें बेघर नागरिक, श्रमिक बस्तियों में रहने वाले लोग और पहली बार मतदान करने वाले युवा शामिल हैं।

इसके लिए मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। रैन बसेरों और श्रमिक बस्तियों में पंजीकरण दल पहुंचकर लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

वहीं, शैक्षणिक संस्थानों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मतदान और मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक करना तथा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

घर बैठे ECINet ऐप से भर सकते हैं फॉर्म-6

यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  • मोबाइल में निर्वाचन आयोग का ECINet ऐप डाउनलोड करें या निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  • मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरें।
  • मांगी गई जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें।
  • आवेदन की स्थिति और सत्यापन से संबंधित जानकारी पर नजर रखें।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

  • अपने मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करें।
  • फॉर्म-6 प्राप्त कर उसे सही जानकारी के साथ भरें।
  • आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें।
  • सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नाम जुड़ने की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, पता और अन्य विवरण सही भरना जरूरी है, ताकि सत्यापन के दौरान परेशानी न हो।

किसी परेशानी पर 1950 हेल्पलाइन से लें मदद

मतदाता पंजीकरण, आवेदन प्रक्रिया या मतदाता सूची से जुड़ी किसी समस्या के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा ECINet ऐप में उपलब्ध ‘Book a Call with BLO’ सुविधा का उपयोग करके भी BLO से संपर्क करने का विकल्प दिया गया है।

नाम जुड़वाने से पहले जरूर जांचें मतदाता सूची

यदि आपने पहले मतदान किया है, लेकिन इस बार मतदाता सूची में अपना नाम नहीं देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले वर्तमान सूची में नाम की जांच करें। नाम नहीं मिलने पर BLO से संपर्क करें या फॉर्म-6 के जरिए आवेदन की प्रक्रिया अपनाएं।

ध्यान रखें: आवेदन जमा करना और मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अलग-अलग चरण हैं। नाम शामिल होने की पुष्टि संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा सत्यापन और निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद ही होगी। इसलिए चुनाव के समय परेशानी से बचने के लिए समय रहते अपनी मतदाता सूची की स्थिति जांचना जरूरी है।

Khabri Chai
Author: Khabri Chai

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