बिलासपुर। NEET UG 2026 के परिणाम को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता छात्रा ने परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी को लेकर अदालत का रुख किया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की युगलपीठ के समक्ष हुई।
सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से याचिकाकर्ता से संबंधित दस्तावेज और अंकपत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। प्रथम दृष्टया प्रस्तुत अंकपत्र के अनुसार याचिकाकर्ता बी. सहिति को NEET UG 2026 में 318 अंक प्राप्त हुए हैं।

NTA ने कोर्ट में क्या कहा?
NTA की ओर से अदालत को बताया गया कि NEET UG 2026 का परिणाम 16 जुलाई 2026 को घोषित किया गया था। एजेंसी के अनुसार, परिणाम की सूचना याचिकाकर्ता को 17 जुलाई को ईमेल के माध्यम से दी गई थी।
NTA ने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता ने करीब ढाई महीने बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने इसी तरह के एक अन्य मामले में हाईकोर्ट के 30 जुलाई के आदेश का हवाला देते हुए देरी से याचिका दाखिल किए जाने का मुद्दा उठाया।
हाईकोर्ट ने NTA से मांगा विस्तृत जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने NTA को पूरे मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अदालत अब NTA के जवाब और मामले से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर आगे सुनवाई करेगी।
फिलहाल अदालत की ओर से NEET UG 2026 के परिणाम में किसी तरह की गड़बड़ी होने या न होने को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है।
318 अंकों को लेकर क्या है विवाद?
याचिका में छात्रा की ओर से परीक्षा परिणाम को लेकर आपत्ति उठाई गई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता ने परिणाम के किस विशेष हिस्से में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और वह अपने अंक या परिणाम में किस तरह के सुधार की मांग कर रही हैं।
इसलिए मामले में अंतिम स्थिति NTA के विस्तृत जवाब और हाईकोर्ट की आगे की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगी।
दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने NTA को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। अभी यह मामला न्यायिक विचाराधीन है और याचिका पर कोई अंतिम आदेश या फैसला नहीं आया है।
ऐसे में NEET UG 2026 के परिणाम को लेकर लगाए गए आरोपों को फिलहाल याचिकाकर्ता का पक्ष माना जा रहा है। अदालत के अंतिम निर्णय और NTA के जवाब के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि परिणाम में किसी प्रकार की अनियमितता हुई थी या नहीं।
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Author: Khabri Chai
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