CG Bijli Bill Hike: छत्तीसगढ़ में नई बिजली दरें लागू, जानिए किस श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कितना बढ़ा भार

CG Bijli Bill Hike: रायपुर. छत्तीसगढ़ में महंगी की मार झेल रहे लोगों को आज से बिजली का झटका लगने वाला है. छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू हो गई है. अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक बिल देने होंगे. पिछले दिनों चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरें घोषित की गई थी.

पिछले साल घरेलू बिजली में जहां 10 से 20 पैसे की वृद्धि हुई थी, वह इस बार 30 से 50 पैसे बढ़ गई है. गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है. कृषि पम्पों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है. इसके साथ ही नए टैरिफ में कई बदलाव किये गए हैं. इसमें बिजली बिल का अग्रिम भुगतान किए जाने पर 1.25 प्रतिशत छूट को घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है.

बिजली बिल के विलंबित भुगतान से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है. अब निर्धारित समय सीमा के बाद बिल जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की बजाय 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा. इसके अलावा, एलवी-1 और एलवी-2 श्रेणी के तहत जारी किए जाने वाले अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर लागू सामान्य टैरिफ में भी बढ़ोतरी की गई है. पहले यह सामान्य दर का 1.25 गुना था, जिसे अब बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है.

बकाया बिल जमा करने के लिए 3 महीने की अतिरिक्त मोहलत

कबीर जयंती महोत्सव के दिन मुख्यमंत्री साय ने घोषणा की थी कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है, उन्हें भुगतान के लिए तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी. इस विशेष अवधि के दौरान बकाया बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

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Author: Khabri Chai

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