महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान
चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिन यानी एक साल का सशर्त और वैतनिक मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य कामकाजी माताओं को बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है।
पहले क्या था नियम?
मौजूदा व्यवस्था के तहत जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे होते थे, उन्हें 365 दिनों तक का मातृत्व अवकाश मिलता था।
वहीं, जिन महिला कर्मचारियों के दो या उससे अधिक जीवित बच्चे थे, उनके लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह यानी 84 दिन तक सीमित थी।
अब राज्य सरकार ने इस अंतर को खत्म करते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिनों के मातृत्व अवकाश की व्यवस्था करने का ऐलान किया है।

विधानसभा में हुआ ऐलान
इस बदलाव की घोषणा तमिलनाडु विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान की गई। सरकार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण उसकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
सरकार के मुताबिक, मातृत्व के दौरान महिलाओं को पर्याप्त अवकाश मिलने से वे नवजात बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकेंगी और उसके स्वास्थ्य एवं पालन-पोषण पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी।
जल्द जारी होगा विस्तृत सरकारी आदेश
सरकार की ओर से विधानसभा में घोषणा किए जाने के बाद अब इसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत सरकारी आदेश (GO) जारी किया जाएगा। इसी आदेश में छुट्टी की पात्रता, शर्तों और आवेदन की प्रक्रिया समेत अन्य नियमों को स्पष्ट किया जाएगा।
नए नियम के लागू होने के बाद तमिलनाडु में सरकारी सेवा में कार्यरत महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी एक साल तक का वैतनिक मातृत्व अवकाश मिल सकेगा।
महिला कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है फैसला?
तीसरे बच्चे के जन्म के बाद एक साल का मातृत्व अवकाश मिलने से महिला कर्मचारियों को नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है। खासतौर पर नवजात बच्चे की शुरुआती देखभाल, स्वास्थ्य और पोषण के लिए यह अवधि महत्वपूर्ण मानी जाती है।
हालांकि, इस फैसले को लागू करने के लिए जारी होने वाले विस्तृत सरकारी आदेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि 365 दिन की छुट्टी किन शर्तों और किन परिस्थितियों में लागू होगी।
Author: Khabri Chai
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