रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (CGHB) ने लंबे समय से बकाया राशि वाले हितग्राहियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल ने दाण्डिक ब्याज यानी विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा की है। यह सुविधा उन पात्र हितग्राहियों को मिलेगी, जो अपनी संपत्ति की पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा करेंगे।
स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुई घोषणा
15 अगस्त को नवा रायपुर स्थित मंडल मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने इस योजना की घोषणा की। मंडल के अनुसार यह छूट विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित और निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी।
हालांकि, विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 और OTS-2 में आबंटित संपत्तियों को इस सुविधा से बाहर रखा गया है।
एकमुश्त भुगतान पर 50% दाण्डिक ब्याज में छूट
योजना के तहत पात्र हितग्राही अपनी संपत्ति से संबंधित संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर सकते हैं। एकमुश्त भुगतान करने पर उन्हें दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।
मंडल का मानना है कि लंबे समय से बकाया राशि के कारण आर्थिक दबाव झेल रहे हितग्राहियों को इस फैसले से राहत मिलेगी और वे अपने बकाये का निपटारा कर सकेंगे।

पहले भी लागू हो चुकी है ऐसी योजना
गृह निर्माण मंडल इससे पहले भी निर्मित भवनों के विरुद्ध बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट की योजना लागू कर चुका है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रही थी और मंडल के अनुसार हितग्राहियों से इसे अच्छा प्रतिसाद मिला था।
इसी अनुभव को देखते हुए मंडल ने एक बार फिर बकाएदार हितग्राहियों को राहत देने का निर्णय लिया है।
मंडल की निधि में तरलता बनाए रखना भी उद्देश्य
मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के मुताबिक योजना का उद्देश्य हितग्राहियों को राहत देने के साथ-साथ मंडल की निधि में तरलता बनाए रखना भी है।
एकमुश्त भुगतान से लंबे समय से लंबित बकाया राशि की वसूली में तेजी आने की उम्मीद है। इससे हितग्राहियों को ब्याज के बोझ से राहत मिलेगी और मंडल की वित्तीय स्थिति को भी मजबूती मिल सकती है।
वाटर चार्जेस के सरचार्ज में भी 50% छूट
दाण्डिक ब्याज के अलावा मंडल ने जलप्रदाय शुल्क (वाटर चार्जेस) के लंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है।
जिन हितग्राहियों का वाटर चार्ज लंबे समय से बकाया है और उस पर सरचार्ज बढ़ता जा रहा है, वे एकमुश्त भुगतान कर इस अतिरिक्त राशि में 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकेंगे।
संबंधित इकाइयों को जारी होंगे निर्देश
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंडल की संबंधित इकाइयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मंडल अध्यक्ष ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे इस विशेष सुविधा का लाभ उठाकर अपनी लंबित राशि का जल्द से जल्द एकमुश्त भुगतान करें।
किसे मिलेगा लाभ?
- मंडल की योजनाओं में आबंटित निर्मित और निर्माणाधीन संपत्तियों के पात्र हितग्राही।
- संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50% छूट।
- लंबित जलप्रदाय शुल्क का एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 50% छूट।
- विशेष आवासीय योजना के OTS-1 और OTS-2 की संपत्तियां इस सुविधा से बाहर रहेंगी।
मंडल के इस फैसले से लंबे समय से बकाया राशि और बढ़ते ब्याज या सरचार्ज के कारण परेशान हितग्राहियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही एकमुश्त भुगतान के जरिए लंबित बकाया राशि की वसूली में भी तेजी आने की संभावना है।
Author: Khabri Chai
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