अभनपुर। छत्तीसगढ़ के अभनपुर क्षेत्र स्थित गोबरा नवापारा नगर पालिका कार्यालय में राजस्व निरीक्षक (RI) के साथ मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है। राजस्व निरीक्षक निखिल चंद्राकर की शिकायत पर गोबरा नवापारा पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने कार्यालय में घुसकर शासकीय कार्य में बाधा डाली, सरकारी दस्तावेज फेंके और राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट की।
बाइक को लेकर शुरू हुआ विवाद
राजस्व निरीक्षक निखिल चंद्राकर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 अगस्त की रात करीब 8 बजे वह अपनी पत्नी के पैन कार्ड में नाम सुधारवाने के लिए मस्जिद के पास आवेदन देकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सदर रोड नवापारा मोड़ के पास रूपो जगत अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से उनके सामने से कथित तौर पर कट मारकर निकला।
शिकायत के मुताबिक, राजस्व निरीक्षक ने मोटरसाइकिल ठीक से चलाने की समझाइश दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और आरोपी द्वारा गाली-गलौज किए जाने का आरोप है। इसके बाद आरोपी के उनके घर के पास पहुंचकर भी गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने की बात शिकायत में कही गई है।

नगर पालिका कार्यालय में घुसकर मारपीट का आरोप
शिकायत के अनुसार, 21 अगस्त की शाम करीब 5 बजे रूपो जगत, लल्ला पटेल, विजय यादव और मोनू कंसारी सहित अन्य लोग नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि सभी राजस्व निरीक्षक के कक्ष में घुस गए और वहां मौजूद शासकीय दस्तावेजों को फेंक दिया।
इसके बाद आरोपियों ने राजस्व निरीक्षक के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। शिकायत में निखिल चंद्राकर ने मारपीट के दौरान सिर, पीठ, हाथ और पैरों में चोट लगने की बात कही है। घटना के दौरान नगर पालिका के अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव किया और आरोपियों को कार्यालय भवन से बाहर निकाला।
मुख्य दरवाजा तोड़कर दोबारा अंदर आने का प्रयास
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कार्यालय से बाहर निकाले जाने के बाद आरोपियों ने मुख्य दरवाजा तोड़कर दोबारा नगर पालिका भवन के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। घटना के समय नगर पालिका कर्मचारी सेवक साहू, सरस्वती कंवर, सुभाषिनी शर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद बताए गए हैं।
घटना के बाद नगर पालिका कार्यालय में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
गोबरा नवापारा पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 221, 296, 3(5), 324(4) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस अब घटना से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने के साथ ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है।
पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।
Author: Khabri Chai
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