गरियाबंद जिले में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान!

 

जिले में महिलाओं के लिए सुरक्षित, गरिमामय और भयमुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान 19 जनवरी से 23 जनवरी 2026 तक जिले के विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थानों में आयोजित किया गया।

यह अभियान जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अशोक पाण्डेय के आदेशानुसार तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री समीर सौरभ के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य कार्यरत महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना तथा कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध उन्हें जागरूक और सशक्त बनाना रहा।

अभियान के तहत आयोजित कार्यशालाओं में विशेषज्ञों द्वारा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि यह कानून सरकारी, निजी एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू होता है। अधिनियम के अंतर्गत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) का गठन अनिवार्य है। वहीं, जिन संस्थानों में 10 से कम कर्मचारी हैं अथवा शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध हो, वहां जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति (Local Complaints Committee – LCC) कार्य करती है।

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि पीड़ित महिला घटना के तीन माह के भीतर लिखित रूप में शिकायत दर्ज करा सकती है। अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है।

इस अवसर पर एसएचई-बॉक्स पोर्टल में आंतरिक शिकायत समिति की प्रविष्टि करने की प्रक्रिया, समिति के गठन की अवधि (तीन वर्ष) तथा पुनर्गठन से संबंधित जानकारी भी साझा की गई। साथ ही अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनिवार्यता पर भी प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम में संरक्षण अधिकारी नवा बिहान श्रीमती लता पटेल, मिशन समन्वयक हब सुश्री मनीषा वर्मा, जेंडर विशेषज्ञ हब श्रीमती पदमनी दीवान, वित्तीय साक्षरता हब सुश्री शोभा मरकाम, पर्यवेक्षक चाइल्ड लाइन श्रीमती योगिता देवांगन, केस वर्कर चाइल्ड लाइन श्री राज सिदार, पैरालीगल कर्मी सखी वन स्टॉप सेंटर सुश्री निशा नेताम सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।

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Author: Khabri Chai

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