अवैध शराब परिवहन पर सख्ती: रायगढ़ कलेक्टर न्यायालय में 23 फरवरी को होगी वाहनों की सुनवाई

 

रायगढ़, 4 फरवरी 2026।
जिले में अवैध शराब परिवहन के मामलों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर न्यायालय रायगढ़ द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में जब्त किए गए वाहनों को लेकर सूचना पत्र जारी किए गए हैं। इन मामलों में संबंधित वाहन स्वामियों को 23 फरवरी 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।

प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहायक आयुक्त आबकारी रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर थाना तमनार और थाना जुटमिल क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी। इन दोनों थाना क्षेत्रों में वाहनों के माध्यम से अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा था। जांच के दौरान वाहनों से भारी मात्रा में अवैध मदिरा बरामद की गई, जिसके बाद वाहनों को जब्त कर लिया गया और संबंधित प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

इन मामलों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी सूचना पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिन वाहन स्वामियों के वाहन जब्त किए गए हैं, वे 23 फरवरी 2026 को अपराह्न 3 बजे कलेक्टर न्यायालय रायगढ़ में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रख सकते हैं।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित वाहन स्वामी अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं, तो प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पारित आदेश की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी की स्वयं की होगी। यह सूचना पत्र संयुक्त कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत जारी किए गए हैं।

प्रशासन ने दोहराया है कि जिले में अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और अवैध गतिविधियों की जानकारी प्रशासन को दें, ताकि समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

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Author: Khabri Chai

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