रायपुर में फोन पर तीन तलाक का मामला, सिविल लाइन में शिकायत दर्ज

**रायपुर में फोन पर तीन तलाक का मामला, सिविल लाइन में शिकायत दर्ज** [citation:Source](https://jantaserishta.com/local/chhattisgarh/triple-talaq-via-phone-case-in-raipur-complaint-lodged-in-civil-lines-4744500)

**उपशीर्षक: कुवैत में कार्यरत पति पर आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR**

रायपुर। राजधानी रायपुर में तीन तलाक का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुवैत में नौकरी कर रहे एक पति पर अपनी पत्नी को फोन पर तीन तलाक देने का आरोप लगा है। पीड़िता महिला ने सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने प्रताड़ना और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

**मामले का विवरण**

मिली जानकारी के अनुसार, राजातालाब क्षेत्र निवासी पीड़िता महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका पति शाहिद रजा कुवैत में कार्यरत है। फोन पर हुई बातचीत के दौरान पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी पति ने गाली-गलौज करते हुए तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध समाप्त करने की बात कही। महिला ने बताया कि इस घटना से उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से गहरा आघात पहुंचा है।

**पुलिस की कार्रवाई और जांच**

सिविल लाइन थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि तीन तलाक की प्रक्रिया किस प्रकार हुई और इसके क्या प्रमाण उपलब्ध हैं। चूंकि आरोपी शाहिद रजा फिलहाल कुवैत में है, पुलिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी और कानूनी साधनों का उपयोग कर रही है। इसमें कॉल डिटेल, चैट रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की समीक्षा की जा रही है।

महिला सुरक्षा और कानूनी प्रावधान**

थाना अधिकारियों ने बताया कि महिला के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ पीड़िता को सुरक्षा और मानसिक सहारा प्रदान करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि तीन तलाक मामलों में कानून के अनुसार अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई की जाती है। यह मामला छत्तीसगढ़ में तीन तलाक के प्रति जागरूकता और महिला अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करता है। महिलाओं को कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रावधानों के तहत सिविल लाइन थाना द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने

महिला सुरक्षा और कानूनी प्रावधान**

थाना अधिकारियों ने बताया कि महिला के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ पीड़िता को सुरक्षा और मानसिक सहारा प्रदान करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि तीन तलाक मामलों में कानून के अनुसार अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई की जाती है। यह मामला छत्तीसगढ़ में तीन तलाक के प्रति जागरूकता और महिला अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करता है। महिलाओं को कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रावधानों के तहत सिविल लाइन थाना द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस नेजनता से अपील की है कि ऐसी घटनाओं में महिलाएं तुरंत संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराएं

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Author: Khabri Chai

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