Dharsiwa News: धरसींवा में नया उप-पंजीयक कार्यालय शुरू, 60 गांवों को मिलेगा फायदा; राजपत्र जारी

धरसींवा तहसील क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने धरसींवा में नया पंजीयन उप-जिला और उप-पंजीयक कार्यालय स्थापित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही धरसींवा को रायपुर पंजीयन उप-जिले से अलग कर स्वतंत्र पंजीयन उप-जिला बनाया गया है।

सरकार की ओर से जारी राजपत्र के अनुसार नई व्यवस्था 1 जून 2026 से प्रभावी हो चुकी है। नए कार्यालय का नाम उप-पंजीयक कार्यालय, धरसींवा रखा गया है। इससे क्षेत्र के लोगों को जमीन, मकान और अन्य अचल संपत्तियों के पंजीयन से जुड़े कार्य स्थानीय स्तर पर कराने की सुविधा मिलेगी।अब जमीन-मकान और संपत्ति पंजीयन के लिए रायपुर जाने की जरूरत नहीं, 1 जून 2026 से प्रभावी हुई नई व्यवस्था

60 गांव नए पंजीयन उप-जिले में शामिल

नए धरसींवा पंजीयन उप-जिले के अंतर्गत कुल 60 गांवों को शामिल किया गया है। ये सभी गांव पहले रायपुर पंजीयन उप-जिले के अधीन आते थे। अब इन क्षेत्रों से संबंधित संपत्ति पंजीयन के काम धरसींवा स्थित नए उप-पंजीयक कार्यालय के माध्यम से किए जाएंगे।

नए पंजीयन उप-जिले में कुरा नगर पंचायत, भैंसोंमुड़ा, बारतनारा, अकोली, मनोहरा, देवरी, मेहरसखा, कुकैरा, कुथरेल, मौहागांव, मालौद, सिलयारी, कुरूद, पथरी, तरेसर, मंगसा, पवनी, निलजा, तर्रा, बरबंदा, नेउरडीह, नगरगांव, टोर, गिधौरी, गोरही, मोहदी, रायता, धरसींवा, तिरवैया, परसतराई, सिलतरा, मुनरेठी, टांडा, मांढर, गिरौद, सोंढरा, बहेसर, चिखली, कुम्हारी, सरागांव, दौंडेकला, दौंडेखुर्द, जरोदा, छपोरा, भुरकोनी, टेकारी, चारौदा, बना कपासदा, ढनेली, संकरा, निमोरा, कन्हेरा, लालपुर, मटिया, करा और बोरझरा सहित अन्य गांव शामिल हैं।

रायपुर जाने की परेशानी होगी कम

नए उप-पंजीयक कार्यालय की स्थापना से धरसींवा और आसपास के गांवों के लोगों को संपत्ति पंजीयन से जुड़े कार्यों के लिए रायपुर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जमीन की खरीद-बिक्री, मकान और अन्य अचल संपत्तियों के पंजीयन से संबंधित सरकारी प्रक्रिया अब स्थानीय स्तर पर पूरी की जा सकेगी।

इससे लोगों के समय और आने-जाने के खर्च की बचत होने की उम्मीद है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था सुविधाजनक मानी जा रही है।

पंजीयन अधिनियम की धारा 5 और 7 के तहत फैसला

राज्य सरकार ने यह निर्णय पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत लिया है। अधिसूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 5 के तहत धरसींवा को नया पंजीयन उप-जिला बनाया गया है, जबकि धारा 7 के तहत यहां उप-पंजीयक कार्यालय स्थापित किया गया है।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना 27 मई 2026 को जारी की गई थी, जबकि नई व्यवस्था 1 जून 2026 से लागू हो गई।

स्थानीय स्तर पर मिलेंगी पंजीयन सेवाएं

नए कार्यालय के शुरू होने से धरसींवा क्षेत्र में संपत्ति पंजीयन से जुड़ी सरकारी सेवाओं का विकेंद्रीकरण होगा। लोगों को अपने क्षेत्र के नजदीक ही पंजीयन संबंधी प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलेगा।

सरकार के इस फैसले से धरसींवा समेत आसपास के 60 गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से रायपुर जाकर पंजीयन कार्य कराने वाले लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर उप-पंजीयक कार्यालय की सुविधा समय और संसाधनों दोनों की बचत करने वाली साबित हो सकती है।

Khabri Chai
Author: Khabri Chai

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