कॉलेज एडमिशन के नाम पर 30 लाख की ठगी, हाईकोर्ट सख्त

Chhattisgarh में कॉलेज एडमिशन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की कथित ठगी के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने FIR रद्द करने की मांग खारिज कर दी और पुलिस को मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।जानकारी के अनुसार आरोपियों पर मेडिकल और प्रोफेशनल कॉलेजों में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर करीब 30 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपियों ने प्रभाव और संपर्क का दावा करते हुए सीट पक्की कराने का भरोसा दिलाया था, लेकिन रकम लेने के बाद न तो एडमिशन हुआ और न ही पैसे लौटाए गए।

कॉलेज एडमिशन के नाम पर 30 लाख की ठगी, हाईकोर्ट का FIR रद्द करने से इनकार, पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

मामले में दर्ज FIR को निरस्त कराने के लिए आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और प्रथम दृष्टया जांच की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने FIR रद्द करने से इनकार कर दिया।हालांकि कोर्ट ने पुलिस को जांच पूरी कर निर्धारित समय के भीतर क्लोजर रिपोर्ट या प्रकरण से जुड़ी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए।मामले को लेकर शिक्षा के नाम पर हो रही ठगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अभिभावकों और छात्रों को एडमिशन प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने और केवल अधिकृत संस्थानों एवं आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करना चाहिए।

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Author: Khabri Chai

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