दुर्ग जिले के भिलाई स्थित नेहरू चौक में रिमझिम लाइट दुकान के संचालक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में छावनी पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार 13 जून 2026 को प्रार्थी विजय बघेल ने थाना छावनी में शिकायत दर्ज कराई थी कि रिमझिम लाइट दुकान, नेहरू चौक कैम्प-01 भिलाई में संतोष गायकवाड उर्फ भुरू और उसके साथियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने हत्या की नीयत से धारदार हथियार से विजय बघेल की बायीं पसली पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
शिकायत के आधार पर थाना छावनी में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया लोहे का धारदार हथियार बरामद कर जब्त किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के पीछे आपसी विवाद और कहासुनी कारण बनी थी। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने हमला कर दिया था।
गिरफ्तार आरोपियों में संतोष गायकवाड उर्फ भुरू (21 वर्ष), विकास यादव (23 वर्ष) और एस. एन्थोनी उर्फ एकजेण्डर (22 वर्ष) शामिल हैं। तीनों के खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी विवाद का समाधान कानूनसम्मत और शांतिपूर्ण तरीके से करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
Author: Khabri Chai
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