रायपुर। राजनांदगांव जिले की शराब दुकानों में निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने (ओवररेटिंग) के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने आबकारी उप निरीक्षक दिलीप कुमार प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं मंडल प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी (राजपत्रित अधिकारी) कुसुमलता जोल्हे के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए विशेष सचिव को प्रतिवेदन भेजा गया है।
उड़नदस्ता टीम की जांच में खुला मामला
यह कार्रवाई संभागीय उड़नदस्ता, दुर्ग की टीम द्वारा कम्पोजिट मदिरा दुकानों में किए गए औचक निरीक्षण और दर्ज प्रकरणों के आधार पर की गई। जांच के दौरान शराब दुकानों में तय कीमत से अधिक वसूली की शिकायत सही पाई गई।
फर्जी ग्राहक भेजकर पकड़ी गई ओवररेटिंग
आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने 2 जुलाई 2026 को राजनांदगांव के मंडी बाईपास (लखोली रोड) स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में फर्जी ग्राहक भेजकर जांच कराई। जांच के दौरान दुकान में कार्यरत शुभम कुमार भोई ने शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचते हुए अतिरिक्त राशि वसूल ली।

मल्टीवर्कर बर्खास्त, हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट
जांच में ओवररेटिंग की पुष्टि होने के बाद अवैध वसूली में शामिल मल्टीवर्कर शुभम कुमार भोई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही उसे भविष्य में किसी भी शराब दुकान में नियुक्ति से रोकने के लिए स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
अनियमितताओं पर सख्ती के संकेत
आबकारी विभाग की इस कार्रवाई को शराब दुकानों में ओवररेटिंग और अनियमितताओं के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने या नियमों के उल्लंघन के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
Author: Khabri Chai
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