नई दिल्ली। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण (Renewal) कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 जुलाई 2026 से आपको पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए सामान्य और तत्काल (Tatkal) पासपोर्ट सेवाओं की फीस बढ़ा दी है। नई शुल्क दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होंगी।
नई अधिसूचना के अनुसार, 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, इसी श्रेणी में Tatkal सेवा के तहत पासपोर्ट बनवाने के लिए अब 5,000 रुपये देने होंगे, जबकि पहले यह शुल्क 3,500 रुपये था।
इसी तरह 60 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, 60 पेज के Tatkal पासपोर्ट के लिए अब 6,000 रुपये का भुगतान करना होगा। पहले इसकी फीस 4,000 रुपये थी।

पासपोर्ट की वैधता में कोई बदलाव नहीं
फीस बढ़ने के बावजूद पासपोर्ट की वैधता पहले की तरह ही रहेगी। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों को जारी पासपोर्ट 10 वर्ष तक वैध रहेगा। वहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी छूट
सरकार ने 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए नए पासपोर्ट के आवेदन पर 10 प्रतिशत शुल्क छूट देने का फैसला किया है। हालांकि, यह छूट केवल नए पासपोर्ट के आवेदन पर लागू होगी। री-इश्यू या नवीनीकरण (Renewal) के मामलों में यह सुविधा नहीं मिलेगी।
आवेदन से पहले नई फीस जरूर देखें
विदेश मंत्रालय ने आवेदकों को सलाह दी है कि 1 जुलाई के बाद आवेदन करने से पहले नई शुल्क दरों की जानकारी जरूर जांच लें। जो लोग इस तारीख के बाद आवेदन करेंगे, उन्हें संशोधित शुल्क के अनुसार भुगतान करना होगा। इसलिए पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे लोगों को अपना बजट नई फीस के हिसाब से तैयार करने की सलाह दी गई है
Author: Khabri Chai
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